ePaper

Muzaffarpur News: परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, नये और पुराने सभी गाड़ियों में इस प्लेट को लगाना अनिवार्य

Updated at : 11 Dec 2024 10:34 PM (IST)
विज्ञापन
मुजफ्फरपुर न्यूज

मुजफ्फरपुर न्यूज

Muzaffarpur News: परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है. एक अप्रैल 2019 से पहले के गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए गाड़ी मालिक को खुद से ऑनलाइन आवेदन करना है.

विज्ञापन

Muzaffarpur News: बिना नंबर वाली गाड़ी और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) पर सख्ती को लेकर परिवहन सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया. एक अप्रैल 2019 से पहले के गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए गाड़ी मालिक को खुद से ऑनलाइन आवेदन करना है. वहीं एक अप्रैल 2019 के बाद जो भी गाड़ी है उसमें इस नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेवारी गाड़ी एजेंसी की है. चुनाव को लेकर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर और संबंधित वाहन एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये है. बिना नंबर के गाड़ी पकड़े जाने पर उसे जब्त करते हुए उस पर अधिक से अधिक जुर्माना होगा. वहीं सभी नये पुराने गाड़ियों में इस नंबर प्लेट को लगाना अनिवार्य है. वहीं गाड़ी एजेंसी को बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी की डिलीवरी नहीं देनी है. वहीं वाहन मालिकों को बिना इसके गाड़ी शोरूम से ना ले. अगर वह बिना नंबर के गाड़ी शोरूम से लेकर निकलते है पकड़े जाने पर उनके ऊपर जुर्माना होगा. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार जांच कर कार्रवाई हो रही है.

खुद से चालान कटाना भी महंगा

पुराने गाड़ी मालिक खुद से ऑनलाइन चालान कटा सकते है. जिसमें उनके पास अपने नजदीकी वाहन एजेंसी के सेंटर चुनने का ऑप्शन है. लेकिन चालान का शुल्क बढ़ गया है. दो पहिया प्लेट का चालान जो 139 रुपये का था, जो अब 450 से 500 रुपये बीच का कटता. ठीक इसी तरह तीन पहिया, चौपहिया व बड़े वाहनों के प्लेट का चालान 700 से 800 रुपये के बीच में है, जो कि पहले 200 से 350 रुपये के बीच था. सभी वाहन एजेंसी ने इसकी कीमत अलग अलग तय कर रखी है. इस संबंध में डीटीओ ने बताया कि विभाग की ओर से पुराने वाहनों में इसे लगाने तेजी से लगाने को लेकर वाहन मालिकों को यह सुविधा मिली है. इस प्लेट के नहीं होने पर 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक जुर्माने का नियम है. एजेंसी नये गाड़ियों को समय से यह प्लेट उपलब्ध कराये नहीं तो उनके ऊपर भी जांच कर कार्रवाई होगी.

Also Read: Naxalite: औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश फिर नाकाम, पचरुखिया के पास जंगल में दो प्रेशर आइईडी बरामद

कैसे खुद से कटाये चालान

एक अप्रैल 2019 से पहले निबंधित वाहन के मालिक ऑनलाइन गुगुल पर जाकर बुक माइ एचएसआरपी लिखे, जिसमें ऑप्शन आने पर प्लेट के ऊपर क्लिक करें. इसके बाद स्टेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचीस नंबर, इंजन नंबर का लास्ट 5 डिजिट अंकित करे, कैप्चा भरे. इसके बाद दूसरे पेज पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, वाहन एजेंसी का चयन आदि ऑप्शन आते है. एजेंसी चयन के बाद स्लॉट बुक कर तिथि व समय का चयन करे. ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है पेमेंट के बाद चालान जेनरेट हो जायेगा. इसके बाद तय तिथि को संबंधित एजेंसी में जाकर अपना हाइ सिक्योरिटी प्लेट लगवाये.

विज्ञापन
Radheshyam Kushwaha

लेखक के बारे में

By Radheshyam Kushwaha

पत्रकारिता की क्षेत्र में 13 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में धर्म अध्यात्म एवं राशिफल डेस्क पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र, व्रत त्योहार, राशिफल के आलावा राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों को लिखने में रुचि हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन