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12 लाख के गबन में निजी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कसेगा शिकंजा, इओयू ने दिया जांच का आदेश

12 लाख के गबन में निजी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कसेगा शिकंजा, इओयू ने दिया जांच का आदेश

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर

जिले के अलग- अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले 41 लोगों की निवेश की गयी 12 लाख से अधिक रुपये की मैचुअरिटी पूरा होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं करने पर आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग ने कार्रवाई का आदेश दिया है. जिले के आठ थाने तुर्की, बोचहां, सरैया, कांटी, मनियारी, करजा, अहियापुर व कुढ़नी थाने में दर्ज निजी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में इन 41 पीड़ितों का नाम जोड़कर आगे का अनुसंधान करने का आदेश दिया गया है. जानकारी हो कि निजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में उत्तर बिहार में करोड़ों रुपये का गबन किया है. इसको लेकर बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर , दरभंगा में कुल प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है. इस अनुसंधान की मॉनिटरिंग आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा किया जा रहा है. आर्थिक अपराध इकाई पटना से जिला पुलिस को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि एक निजी कॉपरेटिव सोसाइटी में जो लोग रुपये निवेश किये थे उनकी राशि परिपक्व होने के बाद भी वापस नहीं किया गया. राशि भुगतान नहीं किए जाने पर निवेशक की ओर से आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग पटना में मुजफ्फरपुर जिले के अलग- अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले 41 लोगों ने अपनी शिकायत देकर राशि भुगतान कराने का आग्रह किया था.

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