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मुआवजा भुगतान में 7.95 करोड़ का गोलमाल

मुजफ्फरपुर : बागमती बांध परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों को काल्पनिक मकान और जमीन दिखाकर मुआवजा भुगतान करने के आरोप में तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर समेत 21 कर्मचारियों पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस प्राथमिकी में फर्जी तरीके से अधिक भुगतान लेनेवाले 44 लाभुकों को भी अभियुक्त बनाया […]

मुजफ्फरपुर : बागमती बांध परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों को काल्पनिक मकान और जमीन दिखाकर मुआवजा भुगतान करने के आरोप में तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर समेत 21 कर्मचारियों पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस प्राथमिकी में फर्जी तरीके से अधिक भुगतान लेनेवाले 44 लाभुकों को भी अभियुक्त बनाया गया है.

बागमती बांध परियोजना में बांध के बीच आये मकान मय सहन के मुआवजा भुगतान में 7 करोड़, 95 लाख,21 हजार, 644 रुपये का फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है. विशेष भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा के अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जांच कमेटी ने फर्जी मुआवजा भुगतान मामले में तत्कालीन विशेष भू अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर समेत 21 कर्मचारियों को दोषी पाया. इसके साथ ही गलत भुगतान लेने के मामले में 44 लाभुकों को भी दोषी माना. दरअसल यह भुगतान 2010 से लेकर 2012 के बीच किया गया था. इसमें बेनीपुर दक्षिणी व उत्तरी, बसंत, भरथुआ, चहुंटा के विस्थापित शामिल हैं. जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के बाद गंडक परियाेजना के विशेष भू अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार पॉल ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
भू-अर्जन पदाधिकारी समेत 21 कर्मचारियों और 44 लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज
बागमती बांध परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा भुगतान का मामला

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