मुजफ्फरपुर: मुखिया जी के आगे क्या नियम और कानून. उनके मुख कानून चलते हैं. वेतन बंद करना सामान्य बात है. अब तो प्राथमिकी भी दर्ज करायी जा रही है. मुखिया जी की हरकत से शिक्षक हलकान हैं. मामला गायघाट प्रखंड के बाघाखाल पंचायत का है.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अब्दुस सलाम अंसारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस मामले में पत्र भेजा है.
मुखिया ने प्राथमिक विद्यालय दहिला के सहायक शिक्षक चंदेश्वर साह के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की प्राथमिकी दर्ज करायी. इससे पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाघाखाल सर्वोदय के सहायक शिक्षक चंदेश्वर साह को प्राथमिक विद्यालय दहिला में स्थानांतरित कर दिया था. उसे निलंबित भी कर दिया गया. शिक्षा विभाग के अधिकारी ने स्थानांतरण आदेश रद करने का निर्देश दिया. शिक्षा विभाग का यह आदेश बेअसर साबित हुआ.
जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना ने इस मामले को गंभीरता से लिया. डीपीओ ने पंचायती राज पदाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. पंचायत सचिव ने भी मुखिया के खिलाफ प्रतिवेदन दिया, जिसमें पंचायत शिक्षक का वेतन बंद व निलंबन की कार्रवाई की जाती है. पंचायत शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार पंचायत सचिव को है. किसी भी शिक्षक के खिलाफ मुखिया कार्रवाई नहीं कर सकते है.