मुजफ्फरपुर: नगर निगम प्रशासन अब बिजली विभाग से कुल बिल पर टैक्स लगाने की तैयारी में है. यानी शहरी क्षेत्र में बिजली विभाग उपभोक्ताओं से जो कुल राशि वसूली करेगा, उसका 2.5 प्रतिशत राशि टैक्स के रूप में नगर निगम को देना होगा. निगम प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. आगामी छह जनवरी को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस मसले पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. मेयर वर्षा सिंह की ओर से मात्र एक प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेने के लिए स्थायी समिति की विशेष बैठक बुलायी गयी है. लागू होने के बाद नगर निगम को लाखों रुपये की आमदनी होगी. निगम प्रशासन की मानें तो नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा के तहत टैक्स वसूल किया जायेगा.
क्या है नगरपालिक अधिनियम
बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-127 (1)-ज व धारा 130 के तहत नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर अधिभार लगाना है. वहीं नगरपालिका नगर क्षेत्र के अंतर्गत किसी कर या उपभोक्ता शुल्क या शुल्क या जुर्माना या विद्युत उपभोग पर अधिभार लगाने का प्रावधान है.
प्रतिमाह दस लाख की होगी आमदनी
शहरी क्षेत्र में बिजली विभाग के करीब 80 हजार उपभोक्ता हैं. इससे विद्युत विभाग को प्रतिमाह बिल के मद में करीब चार करोड़ रुपये राशि की आय होती है. ढ़ाई प्रतिशत अधिभार लागू होने के बाद निगम प्रशासन को प्रतिमाह दस लाख रुपये की आमदनी होगी. इससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.
नगरपालिका एक्ट के तहत बिजली विभाग से बिजली बिल के कुल वसूली पर ढ़ाई प्रतिशत टैक्स वसूल किया जायेगा. सोमवार को होने वाली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जायेगा.
नगर आयुक्त, सीता चौधरी