– 2008 में हुई थी हत्या संवाददाता, मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम समय नाथ श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मठ निवासी पति दीपक कुमार को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. इस मामले में अभियोजन (सरकार) की ओर से अपर लोक अभियोजन संगीता शाही ने अपना पक्ष रखा. विदित हो कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मठ गांव में विवाहिता अनुराधा की हत्या वर्ष 2008 में उसके पति दीपक कुमार उर्फ दीपक के साथ मिलकर उनके परिवार वालों ने बुरी तरह मारपीट कर दी थी. घटना की प्राथमिकी मृतक अनुराधा के पति व कोटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी आनंदी साह के बयान पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 198/08 को दर्ज की गई थी. पुलिस को दियें बयान में आंनदी साह ने बताया था मैं अपनी पुत्री अनुराधा की शादी वर्ष 2002 में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मठ निवासी बैजनाथ साह के पुत्र दीपक कुमार उर्फ दीपक शाह से किया था. शादी के समय से ही मेरे दामाद व अन्य दहेज की मांग को लेकर मेरी पुत्री को प्रताडि़त करने लगे. 28 सिंतबर 2008 को मुझे मेरे समधी बैजनाथ साह ने फोन से सूचना दिया कि आपकी पुत्री बामीर है. डॉक्टर के यहां ले जा रहे है. अगले दिन जब मैं पुत्री के ससुराल पहंुचा तो देखा कि आंगन में मेरी पुत्री मरी पड़ी है. ससुराल वालों ने मेरी पुत्री की हत्या पीट-पीट कर कर दिया है.
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दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को दस वर्ष की सजा
– 2008 में हुई थी हत्या संवाददाता, मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम समय नाथ श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मठ निवासी पति दीपक कुमार को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. इस मामले में अभियोजन (सरकार) की ओर से अपर लोक अभियोजन […]
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