मुजफ्फरपुर. शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अब बेवजह शिक्षकों का वेतन नहीं बंद कर सकते हैं. शिक्षक के खिलाफ ठोस आधार होने के बाद ही वेतन भुगतान स्थगित करने की कार्रवाई की जा सकेगी. मामले में हाइकोर्ट व बिहार मानवाधिकार आयोग ने आपत्ति के साथ नाराजगी जतायी है. साथ ही आयोग की ओर से विभाग को सख्त आदेश दिया गया है कि अकारण वेतन स्थगित करने का मामला आता है तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी गणेश दत्त झा व डीपीओ स्थापना अवनिंद्र कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है. प्रधान सचिव ने बताया है कि हाल में अधिकांश ऐसे मामले सामने आये हैं, जिसमें बिना किसी ठोस कारण के शिक्षकों का वेतन स्थगित किया गया है, जो सही नहीं है. विभाग के अनुसार शिक्षकों के विरुद्ध यदि कोई आरोप हो तो उसके निष्पादन की प्रक्रिया नियमावली के तहत किया जाये.
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बेवजह शिक्षकों का वेतन नहीं रोक सकते अधिकारी
मुजफ्फरपुर. शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अब बेवजह शिक्षकों का वेतन नहीं बंद कर सकते हैं. शिक्षक के खिलाफ ठोस आधार होने के बाद ही वेतन भुगतान स्थगित करने की कार्रवाई की जा सकेगी. मामले में हाइकोर्ट व बिहार मानवाधिकार आयोग ने आपत्ति के साथ नाराजगी जतायी है. साथ ही आयोग की ओर से विभाग को […]
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