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अधिक सीट पर नामांकन पंजीयन पर लगेगी रोक
मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि में पेंडिंग रिजल्ट की संस्कृति को समाप्त करने के लिए विवि प्रशासन ने अब कठोर फैसले लेने का निर्णय लिया है. इसके तहत अंगीभूत के साथ-साथ अब संबद्ध व प्रस्तावित कॉलेजों में नामांकन पर भी विवि की नजर रहेगी. निर्धारित सीटों से अधिक पर नामांकन लेने की स्थिति में विवि अतिरिक्त […]
मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि में पेंडिंग रिजल्ट की संस्कृति को समाप्त करने के लिए विवि प्रशासन ने अब कठोर फैसले लेने का निर्णय लिया है. इसके तहत अंगीभूत के साथ-साथ अब संबद्ध व प्रस्तावित कॉलेजों में नामांकन पर भी विवि की नजर रहेगी. निर्धारित सीटों से अधिक पर नामांकन लेने की स्थिति में विवि अतिरिक्त छात्रों का न तो पंजीयन करेगी और न ही उनकी परीक्षा लेगी. यही नहीं, सीट से अधिक पर नामांकन लेने वाले प्राचार्यो पर भी कार्रवाई होगी. प्रति कुलपति डॉ प्रभा किरण ने परीक्षा नियंत्रक डॉ पंकज कुमार को इस संबंध में सभी कॉलेज के प्राचार्यो को पत्र लिखने का निर्देश दिया है.
कॉलेजों से वर्ष 2014 में स्नातक पार्ट वन व पार्ट थर्ड की परीक्षा में शामिल छात्रों के नाम, रौल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की सूची मांगने का फैसला लिया है. यह सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रू प में मांगा जायेगा, ताकि परीक्षा में शामिल छात्रों का सही आंकड़ा प्राप्त किया जा सके. परीक्षा नियंत्रक डॉ पंकज कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजों को सोमवार को पत्र भेज दिया जायेगा.
बिना रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं होंगे परीक्षा फॉर्म
विवि में परीक्षा से एक दिन पूर्व तक फॉर्म स्वीकार करने की परंपरा रही है. इसमें से कई बार कॉलेज बिना पंजीयन के ही फॉर्म भेज देते हैं और परीक्षा विभाग छात्र हित में इसे स्वीकार भी कर लेती है. यही नहीं इन सभी को रातों-रात औपबंधिक एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा. कुलपति डॉ पंडित पलांडे ने इस संबंध में परीक्षा विभाग को आदेश जारी किया है. इसके तहत भविष्य में बिना पंजीयन संख्या एक भी फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे.
यही नहीं, औपबंधिक एडमिट कार्ड के प्रावधान को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है. बीते माह प्रभात खबर ने पार्ट टू परीक्षा में बिना पंजीयन संख्या अंकित फॉर्म स्वीकार करने का मामला उठाया था. इसके बाद से विभाग में खलबली मची हुई थी. कुलपति डॉ पंडित पलांडे को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगाने का फैसला लिया है.
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