मुजफ्फरपुर. बीआरए बिहार विवि के कुलपति व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के बाद विशेष निगरानी न्यायाधीश ने निगरानी एसपी पटना को जांच का आदेश दिया है. बताया जाता है कि सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया निवासी एवं रामेश्वर चेथरू कॉलेज के आदेशपाल पद पर कार्यरत दीपक कुमार समेत छह लोगों ने विशेष निगरानी न्यायालय में परिवाद दायर कर कुलपति पंडित पलांडे, पूर्व कुलपति डॉ रवि वर्मा व डॉ विमल कुमार, कुलसचिव डॉ विवेकानंद शुक्ला व पूर्व कुलसचिव डॉ अखिलेश्वर मिश्रा को नामजद किया था. वादी श्री कुमार व अन्य का आरोप है कि वे लोग 1980 से कार्य कर रहे हैं. कॉलेज द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था जिसके तहत उन लोगों की नियुक्ति हुई थी. तब तत्कालीन शासी निकाय की अध्यक्षता प्राचार्य राम बलिहारी सिंह ने किया था. बाद में उन लोगों को हटा दिया गया. इसके विरुद्ध सभी हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराये. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 1994 को आदेश पारित किया कि तीन माह के अंदर सभी परिवादियों के आवेदन पर विचार करते हुए नियुक्त किया जाये. उसके बाद भी अभियुक्तों ने नियुक्ति नहीं की. अवमाननावाद दायर किया गया. उसका फैसला 2014 में आया. बावजूद इसके अभियुक्तों ने न्याय नहीं किया.
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निगरानी एसपी करेंगे वीसी मामले की जांच
मुजफ्फरपुर. बीआरए बिहार विवि के कुलपति व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के बाद विशेष निगरानी न्यायाधीश ने निगरानी एसपी पटना को जांच का आदेश दिया है. बताया जाता है कि सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया निवासी एवं रामेश्वर चेथरू कॉलेज के आदेशपाल पद पर कार्यरत दीपक कुमार समेत […]
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