पटना भेज दें … संवाददाता. मुजफ्फरपुरमारपीट, गाली-गलौज व जबरन घर में घुसकर तलाशी लेने के मामले में दोषी पाते हुए सीजेएम वेद प्रकाश सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी पारसनाथ साह व दारोगा विजय कुमार के विरुद्ध भादवि की धारा 323, 506, व 342 में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है. विदित हो कि सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा निवासी शुकदेव ओझा ने 10 मार्च 2014 को सीजेएम कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया था. इसमें आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी पारसनाथ साह व दारोगा विजय कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपित किया था. इसमें वादी ने आरोप लगाया था कि डीएसपी व दारोगा अपने अन्य सहयोगियों के साथ सात मार्च 2014 को अचानक घर में घुस गये. जब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज करने लगे.
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डीएसपी व दारोगा के विरुद्ध न्यायालय ने लिया संज्ञान
पटना भेज दें … संवाददाता. मुजफ्फरपुरमारपीट, गाली-गलौज व जबरन घर में घुसकर तलाशी लेने के मामले में दोषी पाते हुए सीजेएम वेद प्रकाश सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी पारसनाथ साह व दारोगा विजय कुमार के विरुद्ध भादवि की धारा 323, 506, व 342 में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में हाजिर होने के लिए […]
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