मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि के अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्य अब बिना बताये कॉलेज परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे. उन्हें इसके लिए पहले कुलपति से अनुमति लेनी होगी. अति आवश्यक कार्य आने पर वे बिना अनुमति के भी कॉलेज छोड़ सकते हैं.
पर इसके लिए उन्हें कॉलेज छोड़ने से पूर्व संबंधित संचिका में दर्ज करना होगा. इसमें बाहर जाने का कारण व कुलपति से अनुमति की प्रत्याशा में जाने की बात अंकित होगी.
यह संचिका प्राचार्य कार्यालय के हेड क्लर्क के पास रहेगी, जिसकी समय-समय पर जांच की जायेगी. इस संबंध में कुलपति डॉ रवि वर्मा के निर्देश पर सभी कॉलेजों के प्राचार्यो को पत्र के माध्यम से सूचना दे दी गयी है.