फॉलोअपमुजफ्फरपुर. ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमलीचट्टी ओवर ब्रिज के नीचे गुरूवार की रात दुकान तोड़ फोड़ मामले में हिरासत में लिये गये माड़ीपुर निवासी मो. मोती को शनिवार को ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने आरोपित को जमानतीय धारा के तहत जमानत पर पर छोड़ दिया. बता दे कि दुकानदार बबलू चौधरी की मां ने ब्रह्मपुरा थाना में मो. मोती व अज्ञात पांच पर मामला दर्ज कराया था. बताया जाता है कि थानेदार को विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जमानत दे सकता है. जिस मामले में सात साल से कम की सजा है. उस मामले में थानेदार अभियुक्त को जमानत दे सकता है. इसी के आधार पर ब्रह्मपुरा थानेदार अभिषेक रंजन ने मो. मोती को जमानत दे दी. दूसरी ओर, इमलीचट्टी ओवर ब्रिज पर चाकू के हमला से घायल हुए राहगीर संजय भगत का बयान दूसरे दिन भी नहीं हो सका. ब्रह्मपुरा थाना पुलिस लगातार दूसरे दिन भी लौट गयी. सूत्रों के अनुसार संजय अभी पूरी तरह स्वस्थ्य नहीं है. इस वजह से वह पुलिस को बयान नहीं दे पा रहे है. वहीं, चाकू बाजी मामले में भी घायल द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है.
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आरोपित को पुलिस ने जमानत पर छोड़ा
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