मुजफ्फरपुर: शहर के चर्चित सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदार राम नरेश शर्मा हत्याकांड की सुनवाई कर रहे एडीजे-4 समय नाथ श्रीवास्तव ने कांड के मुख्य आरोपी धनौर निवासी शंभु सिंह व छपरा जिला के बहलोलपुर निवासी प्रद्युमA शर्मा उर्फ मंटून सिंह को साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को रिहा कर दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन की ओर से जो गवाह न्यायालय में पेश किये गये, उन्होंने घटना का समर्थन किया है.
घटना के समय गोली चलाने वाले को पहचानने से इनकार कर दिया. गवाहों ने अपने को घटना के समय बेहोश होने की बात बतायी. इसलिए अभियुक्त पर आरोपित धारा प्रमाणित नहीं होती है. इस कारण शंभु सिंह व प्रद्युमA शर्मा उर्फ मंटू शर्मा को रिहा किया जाता है.
वर्ष 2004 में सदर थाना क्षेत्र के मधौल मलंग स्थान के पास सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार रामनरेश शर्मा व उनके ड्राइवर शिव चंदर की हत्या गोली मार कर दी गयी थी. ठेकेदार के कर्मचारी समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के दीघरा निवासी राजीव कुमार शर्मा के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 97/2004 दर्ज की गयी थी. इसमें शंभु सिंह, मंटू शर्मा व अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.