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दहेज हत्या में पति को फांसी की सजा
मुजफ्फरपुर : दहेज हत्या के एक मामले में एडीजे चतुर्थ समयनाथ श्रीवास्तव ने हथौड़ी थाना के असमा निवासी संतोष कुमार के खिलाफ धारा 302/34 के तहत फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 201/3 में पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. एडीजे ने अपने फैसले में कहा है […]
मुजफ्फरपुर : दहेज हत्या के एक मामले में एडीजे चतुर्थ समयनाथ श्रीवास्तव ने हथौड़ी थाना के असमा निवासी संतोष कुमार के खिलाफ धारा 302/34 के तहत फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 201/3 में पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. एडीजे ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त ने पत्नी मीनू की दांत तोड़ दी और जीभ काट लिया. आंख निकाल कर मिट्टी का तेल छिड़क जला कर हत्या कर दी.
यह अत्यंत जघन्य अपराध है. इसलिए अभियुक्त को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाये जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाये.
हत्या कर गायब कर दिया था लाश
चंदन ने बताया कि जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो घर में ताला बंद था. दहेज लोभी पति व ससुराल वालों ने बहन की हत्या कर लाश गायब कर दिया था. मामले में हथौड़ी पुलिस ने संतोष के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र सौंपा था. वहीं दीपक कुमार व उसकी पत्नी सविता देवी के खिलाफ अनुसंधान जारी रखा था. इसके बाद सीजेएम ने 24 नंवबर को मामले को सत्र विचारण के लिए जिला जज के कोर्ट में भेजा. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्ण देव साह व चंदन के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया था.
क्या कहा लोक अभियोजक ने
अपर लोक अभियोजक कृष्ण देव साह ने कहा कि यह मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट था. मीनू कुमारी की हत्या आंख निकाल कर, दांत तोड़कर व जीभ काट कर फिर मिट्टी तेल छिड़ कर की गयी थी. इसलिए अभियुक्त को इससे कम सजा नहीं मिलनी चाहिए. उधर, अभियुक्त संतोष कुमार ने कहा कि हम बिल्कुल निदरेष हैं. बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमाशंकर प्रसाद ने कहा कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हम इस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे.
छह वर्षीय बेटे ने दी थी घटना की जानकारी
साक्षी विनय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया था कि जब मैं मौके पर पहुंचा तो मीनू कुमारी मृत अवस्था में थी. उसकी आंख बही व जीभ कटी थी. दांत भी टूटे थे. वह जली अवस्था में थी. मुङो आरोपित संतोष के छह वर्षीय बेटे ने बताया कि उसके पिता, चाचा व चाची ने मां की हत्या की है. वहीं बचाव पक्ष से तीन गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. गवाहों ने मीनू कुमारी की मौत उल्टी-दस्त से होने की बात बतायी.
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