मुजफ्फरपुर: दर्जनों हत्या, फिरौती आदि के मामले में जेल में बंद पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद निवासी टुल्लू सिंह को दोहरे हत्याकांड में एडीजे (तीन) राम शंकर सिंह ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि दोहरे हत्याकांड में सिर्फ सूचक चौकीदार ने न्यायालय में आकर गवाही दिया. अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं हुए. वहीं टूल्लू सिंह को घटना के समय घटनास्थल पर देखे जाने या गोली चलाने की बात भी सामने नहीं आयी है.
इसलिए साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा किया जाता है. विदित हो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित एनएच 28 पर 1996 में फतेहाबाद निवासी किशोरी साव एवं राम स्नेही राय की हत्या कर दी गयी थी. उसके बाद मोतीपुर थाना के चौकीदार रामचंद्र राय के बयान पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. चौकीदार श्री राय ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि 18 जून 1996 की सुबह पुरानी बाजार स्थित अपने घर पर मवेशी को बांध रहा था. इसी बीच गोली चलने की आवाज सुना.
जब वहां पहुंचा तो देखा कि दो आदमी खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक पारू के फतेहाबाद निवासी किशोरी साव और राम स्नेही राय थे जो आपराधिक प्रवृति के थे. घटना की रात मृत व्यक्ति और टुल्लू सिंह, विनोद राय व अरविंद राय सभी बरूराज थाना क्षेत्र के मंटू सिंह के यहां खाना खाकर रूका. सुबह वहां से निकलने के बाद टुल्लू सिंह, विनोद राय व अरविंद राय ने मिल कर आपसी वर्चस्व में किशोरी साव व राम स्नेही राय की हत्या कर दी.