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जल शुद्धिकरण यंत्र नहीं लगाया तो होटल, रेस्टोरेंट व नर्सिंग होम होंगे बंद

मुजफ्फरपुर : जल शुद्धिकरण यंत्र (इटीपी) नहीं लगाने पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जिले के 20 होटल, 15 रेस्टोरेंट और 91 नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दस दिनों के अंदर इटीपी लगाने संबंधी कार्यों से पर्षद को अवगत कराएं. ऐसा नहीं करने पर संस्थान को बंद […]

मुजफ्फरपुर : जल शुद्धिकरण यंत्र (इटीपी) नहीं लगाने पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जिले के 20 होटल, 15 रेस्टोरेंट और 91 नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दस दिनों के अंदर इटीपी लगाने संबंधी कार्यों से पर्षद को अवगत कराएं. ऐसा नहीं करने पर संस्थान को बंद करा दिया जायेगा. पर्षद की ओर से एक महीने पूर्व इन संस्थानों को नोटिस जारी किर उनसे प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मानक का पालन नहीं किए जाने पर जवाब मांगा गया था, लेकिन इन संस्थानों ने जवाब नहीं दिया.

अब पर्षद ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया अपना रहा है. पर्षद के क्षेत्रीय निदेशक अनिल कुमार ने कहा है कि ऐसे संस्थानों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है, जो मानक का पालन नहीं कर रहे हैं. इनमें होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन सहित निजी क्षेत्र में चलने वाले ऐसे व्यवसायिक संस्थान शामिल हैं, जिनके यहां पानी का उपयोग होता है.
इसके अलावा 227 ईंट-भट्टा संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया है. इन्हें पिछले वर्ष ही ईंट निर्माण में जिग जैग तकनीक का उपयोग करने को कहा गया था. बावजूद 350 ईंट-भट्टा संचालकों में 30 ने ही जिग-जैग तकनीक अपनाया. अब ऐसेसंचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

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