मुजफ्फरपुर : इनकम टैक्स विभाग ने नियमों में बदलाव के बाद अकाउंट की जांच शुरू कर दी है. बैंकों से 50 हजार से कम या अधिक की निकासी की जानकारी मांगी गयी है. वर्ष 2019-20 के लिए पेश केंद्रीय बजट के एक सितंबर से लागू होने के बाद से ही वित्तीय संस्थानों ने इस नियम के अनुसार काम शुरू कर दिया है.
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नोनये नियमों के तहत इनकम टैक्स कर रहा अकाउंट की जांच
मुजफ्फरपुर : इनकम टैक्स विभाग ने नियमों में बदलाव के बाद अकाउंट की जांच शुरू कर दी है. बैंकों से 50 हजार से कम या अधिक की निकासी की जानकारी मांगी गयी है. वर्ष 2019-20 के लिए पेश केंद्रीय बजट के एक सितंबर से लागू होने के बाद से ही वित्तीय संस्थानों ने इस नियम […]
अब विभाग ऐसे सभी खातों पर नजर रखेगी, जिससे कम या अधिक की निकासी की जा रही है. इसके आधार पर ही व्यक्ति के आय का आकलन किया जायेगा व उसके रिटर्न की जांच होगी. विभाग पहले पूरा ब्योरा एकत्र करेगा. इसके बाद व्यक्ति के रिटर्न से मिलान किया जायेगा.
इससे गलत रिटर्न पकड़े जायेंगे.
एक सितंबर से ये नियम लागू हो गये हैं. इसके अनुसार जांच शुरू कर दी गयी है. नियम के अनुसार काम नहीं करने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.
अरुण शर्मा, अधिवक्ता, इनकम टैक्स
इनकम टैक्स विभाग के नये नियम
संपत्ति खरीदते समय क्लब की सदस्यता शुल्क, कार पार्किंग, बिजली और पानी का सुविधा शुल्क के लिए किये गये भुगतान पर टीडीएस देना होगा. पहले यह नियम नहीं था.
एक करोड़ से अधिक धनराशि बैंक व पोस्ट ऑफिस से निकालने पर दो फीसदी टीडीएस देना होगा.
एलआइसी की पॉलिसी लेने वालों के लिए उसकी मैच्युरिटी पर यदि किसी तरह का टैक्स देना पड़ता हो तो उस राशि पर पांच फीसदी टीडीएस देना होगा
वर्ष भर सेवा के लिए किसी ठेकेदार या प्रोफेशनल व्यक्ति को 50 लाख भुगतान करने पर उसे पांच फीसदी टीडीएस देना होगा
बैंकों से 50 हजार से अधिक या कम के लेनदेन पर भी वित्तीय संस्थानों को जानकारी दी जायेगी
पैन व आधार से जुड़े नहीं हो तो पैन अमान्य हो जायेगा. वह व्यक्ति अपना रिटर्न जमा नहीं कर पायेगा.
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