मुजफ्फरपुर :हत्या मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने कुढ़नी थानाक्षेत्र के लदौरा धुसुपुर टोला निवासी छट्ठू मंडल एवं बंधन कुमार मंडल उर्फ नन्हकी मंडल को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी पाते हुए आठ-आठ साल की सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
30 नवंबर 2017 को तुर्की ओपी क्षेत्र के लदौरा धुसुपुर टोला में क्रिकेट खेलने के दौरान बैट व रॉड से पीट-पीट कर जीतू कुमार की हत्या कर दी गयी थी. जीतू के पिता मुन्नी मंडल के बयान पर ग्रामीण छट्ठू मंडल एवं बंधन
कुमार उर्फ नन्हकी मंडल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.
घटना के दिन मुन्नी मंडल को शाम चार बजे के आसपास शोर सुनाई दिया. वह बगल के चिमनी के पास गये तो देखा कि उनके 14 वर्षीय पुत्र जीतू कुमार को उसके साथ खेलने वाला छट्ठू मंडल एवं उसका भाई बंधन कुमार उर्फ नन्हकी मंडल बैट व रॉड से बेरहमी से मार रहा है.
हल्ला करने पर आसपास के लोग जुटे. नजदीक जाकर देखा तो जीतू मर चुका था. पुलिस ने दोनों के खिलाफ 31 दिसंबर 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.