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मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : ब्रजेश ठाकुर का तत्काल इलाज कराने का आदेश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का तत्काल इलाज कराने का गुरुवार को आदेश दिया. न्यायालय ने यह आदेश ब्रजेश ठाकुर के बच्चों द्वारा यह दावा किये जाने के बाद दिया कि उसे पटियाला केंद्रीय जेल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का तत्काल इलाज कराने का गुरुवार को आदेश दिया. न्यायालय ने यह आदेश ब्रजेश ठाकुर के बच्चों द्वारा यह दावा किये जाने के बाद दिया कि उसे पटियाला केंद्रीय जेल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.
इस मामले को वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जस्टिस मदन बी लोकुर के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया. सिंह ने पीठ के समक्ष छह दिसंबर का एक पत्र रखा, जो ठाकुर के दो बच्चों द्वारा कथित रूप से लिखा गया है. पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हेमंत गुप्ता भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि इस पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि ब्रजेश कुमार ठाकुर को उपरोक्त जेल (पटियाला में) शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.
इसको ध्यान में रखते हुए हम पटियाला केंद्रीय जेल के अधीक्षक को निर्देश देते हैं कि वह ब्रजेश ठाकुर को पटियाला स्थित राजिंदर अस्पताल के चिकित्साधीक्षक के समक्ष पेश करें. साथ ही चिकित्सा अधीक्षक एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें. पीठ ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उसके समक्ष 10 दिसंबर को पेश की जाये, जब मामले की अगली सुनवायी होगी. ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्तूबर के आदेश के बाद बिहार के भागलपुर से पंजाब में उच्च सुरक्षा वाले पटियाला जेल स्थानांतरित किया गया था.

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