बालिका गृह कांड : रोजी की जमानत अर्जी खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Nov 2018 3:42 AM

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मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में जेल में बंद बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक रोजी रानी की जमानत अर्जी पाॅक्सो कोर्ट में सोमवार को खारिज हो गयी. वही सीपीओ रवि रोशन की जमानत आवेदन पर न्यायालय ने अधिवक्ता रघुवीर सिंह का पक्ष सुना. सीबीआई की ओर से पीपी विनय कुमार सिंह ने बहस के […]

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मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में जेल में बंद बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक रोजी रानी की जमानत अर्जी पाॅक्सो कोर्ट में सोमवार को खारिज हो गयी. वही सीपीओ रवि रोशन की जमानत आवेदन पर न्यायालय ने अधिवक्ता रघुवीर सिंह का पक्ष सुना. सीबीआई की ओर से पीपी विनय कुमार सिंह ने बहस के लिये समय मांगा.
रोजी रानी की ओर से पटना उच्च न्यायालय से आये अधिवक्ता केडी मिश्रा ने कहा कि रोजी रानी अगस्त 2017 में ही स्थानांतरित होकर पटना चली गयी थी. महिला थाने की पुलिस की चार्जशीट में रोजी रानी का नाम नहीं है. सीबीआई को उन्होंने सहयोग भी किया है. तीन बार रिमांड पर लेकर पूछताछ की गयी. सीबीआई के पीपी ने बेल का विरोध करते हुए कहा कि रोजी रानी के सेवा काल में बालिका गृह को तीन बार सेवा विस्तार दिया गया. अन्य आरोपियों ने भी इनकी संलिप्तता की बात स्वीकारी है. आरोपियों को लाभ पहुंचाने का पुख्ता सबूत केस डायरी में दर्ज है.
ब्यूटी पार्लर की संचालिका समेत दो से सीबीआई कर रही पूछताछ : मुजफ्फरपुर. बालिका गृह कांड में सोमवार को सीबीआई की टीम ने मोतीझील के एक मार्केट स्थित दो ब्यूटी पॉर्लर की संचालिका को हिरासत में लिया है. उनसे मिठनपुरा स्थित अपने कैंप कार्यालय में रखकर पूछताछ कर रही है. सीबीआई बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के उक्त पॉर्लर में काम करने या यहां आने की तार को जोड़कर देख रही है.
इससे ब्यूटी पॉर्लर संचालिकाओं में हड़कंप मची हुई है. शनिवार को सीबीआई की टीम ने शहरी क्षेत्र के करीब आधा दर्जन मेंस ब्यूटी पॉर्लर में छापेमारी की थी. घंटों संचालिका से गहनता से पूछताछ की थी. इस दौरान सीबीआई के अधिकारी एक महिला संचालिका के नाम का पता लगा रही थी.
संपत्ति जब्ती पर हुई सुनवाई
बालिका गृह संचालन करने वाली एनजीओ सेवा संकल्प समिति के सदस्यों की संपत्ति जब्ती को लेकर सोमवार को डीएम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें सातों सदस्यों की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा. संस्था की संपत्ति से किसी तरह का जिम्मेवारी लेने से हाथ खड़ा कर लिये.
ब्रजेश की पटियाला जेल से हुई पेशी
पटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से हुई. बेऊर जेल में बंद रवि रोशन, सीडब्ल्यूसी सदस्य विकास कुमार, रोजी रानी, इंदु कुमारी, चंदा देवी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, मीनू देवी, नेहा कुमारी व मंजू देवी के साथ संतोष कुमार, विजय तिवारी एवं गुडु कुमार की पेशी करायी गयी. वही मुजफ्फरपुर जेल में बंद गौरव उर्फ मोटू, कृष्णा एवं रामानुज ठाकुर की पेशी हुई. सुनवाई की अगली तारीख तीन दिसंबर निर्धारित की है.
शव के पोस्टमार्टम की नहीं करायी गयी थी वीडियोग्राफी
मुजफ्फरपुर. लगातार चौथे दिन सीबीआई एसकेएमसीएच पहुंची. एफएमटी विभाग के डॉक्टरों से बालिका गृह के बच्चियों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं कराये जाने पर कई सवाल किये. टीम को शक है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गयी है. पोस्टमार्टम के दौरान किसी से दुष्कर्म की बात तो सामने नहीं आयी थी.
सोमवार की शाम सीबीआई के दो सदस्य अस्पताल पहुंचे थे. इसके पूर्व ही एफएमटी के डॉ विजय कुमार व पैथोलॉजी के डॉ मनोज कुमार कॉलेज से निकल चुके थे. बालिका गृह की एक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम डॉ विजय कुमार के द्वारा करने की बात बतायी गयी थी. टीम ने डॉक्टर से इलाज से लेकर मृत्यु के कारणों की जानकारी मांगी.
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