ePaper

बालिका गृह कांड : ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल शिफ्ट करने का आदेश

Updated at : 31 Oct 2018 6:04 AM (IST)
विज्ञापन
बालिका गृह  कांड : ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल शिफ्ट करने का आदेश

नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौनशोषण मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को बिहार से पंजाब के पटियाला जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जेल में ब्रजेश ठाकुर के पास से मोबाइल फोन जब्त किया गया था और उसने 40 लोगों से संपर्क किया […]

विज्ञापन
नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौनशोषण मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को बिहार से पंजाब के पटियाला जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जेल में ब्रजेश ठाकुर के पास से मोबाइल फोन जब्त किया गया था और उसने 40 लोगों से संपर्क किया था.
सीबीआई जब उससे जेल में पूछताछ करने गयी थी तो उसकी जेल अधीक्षक से बहस हुई थी. ब्रजेश ठाकुर को कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया था. न्यायाधीश मदन बी लोकुर, न्यायाधीश अब्दुल एस नजीर और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ने कहा कि बालिका गृह में बच्चियों को ड्रग्स दिया गया.
यह स्थिति बहुत ही गंभीर है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना और बेहद डरावना और भयावह करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपित ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच में बाधा पहुंचा रहा है. इसलिए उसे बिहार से बाहर जेल में ट्रांसफर कर देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसे निष्पक्ष जांच के लिए बिहार से बाहर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाये.
कोर्ट ने पूछा- मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं
खंडपीठ ने घर से कारतूस बरामदगी मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने बिहार सरकार से पूछा कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गयी है? पूर्व मंत्री होने के नाते वह कानून से ऊपर नहीं हैं. पूरा मामला संदेह पैदा करता है. अदालत ने कहा कि किसी को कानून की चिंता नहीं है, यह हद है.
अदालत ने बिहार सरकार को कहा कि बुधवार तक बताये कि मंजू वर्मा के मामले में क्या हुआ है? मालूम हो कि अगस्त में सीबीआई की छपेमारी में मंजू वर्मा के पैतृक घर से 50 अवैध कारतूस बरामद हुए थे. इस मामले में मंजू वर्मा व उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को मंझौल अनुमंडल कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
अभी भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद है ब्रजेश ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों को दिया गया ड्रग्स
सीबीअाई की पूर्व व वर्तमान जांच टीम की सूची मांगी
खंडपीठ ने सीबीआई की धीमी जांच पर भी सवाल उठाते हुए जांच टीम के अधिकारियों के ट्रांसफर पर आपत्ति जतायी और एजेंसी को निर्देश दिया कि वह बुधवार तक 20 सितंबर की टीम और मौजूदा जांच टीम की सूची देने को कहा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच टीम में बदलाव नहीं होगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन