मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में जेल मे बंद बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन की जमानत याचिका को पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पूरक आवेदन कोर्ट में डाला था. रवि रोशन ने अपने पूरक आवेदन में कहा था कि कार्बन डेटिंग पद्धति से केस डायरी और अन्य रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए .वहीं बच्चियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी रेप की पुष्टि नहीं करती है. मुझे फंसाने के लिए अनुसंधानक ने बच्चियों के बयान के साथ डायरी के कई पारा में छेड़छाड़ की है. मालूम हो कि बालिका गृह कांड मामले के उद्भेदन के बाद पुलिस अब तक 11 आरोपितों में से 10 गिरफ्तारी कर चुकी है.
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सीपीओ रवि रोशन की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में जेल मे बंद बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन की जमानत याचिका को पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पूरक आवेदन कोर्ट में डाला था. रवि रोशन ने अपने […]
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