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मुजफ्फरपुर : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में पिता को आठ वर्ष की सजा

मुजफ्फरपुर : नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनायी. एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा ने दोषी पाये गये सकरा थाने के एक गांव निवासी सुरेंद्र ठाकुर को आठ साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला वर्ष […]

मुजफ्फरपुर : नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनायी. एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा ने दोषी पाये गये सकरा थाने के एक गांव निवासी सुरेंद्र ठाकुर को आठ साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला वर्ष 2009 का है. पीड़िता ने सदर अस्पताल में पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था. घटना को लेकर सकरा थाने में दो सितंबर को पीड़िता के पिता व उसके दोस्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
आरोपित पिता के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था, जबकि दूसरे आरोपित के विरुद्ध जांच चल रही है.ये है मामला : पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि बचपन में ही उसकी
मां का निधन हाे गया था. दो भाइयों के साथ वह पिता के साथ रहने लगी. होली के कुछ दिन पूर्व उसके पिता ने उसके दोनों भाइयों व दादी को मारपीट कर घर से भगा दिया. इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. विरोध करने पर हत्या की धमकी देते हुए कई बार संबंध बनाया.
इसके बाद पिता के दोस्त ने भी शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया. इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गयी. छह माह का गर्भ ठहरने की जानकारी मिलने पर उसके पिता ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया. इसके बाद वह बस से भगवानपुर पहुंची और वहां से सदर अस्पताल पहुंच कर पुलिस को बयान दर्ज कराया.

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