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प्रगति प्रतिवेदन नहीं देने पर अनुसंधानक को चेतावनी

मुजफ्फरपुर : परिमादी मिलरों पर दर्ज मामलों में मानक के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का मामला सामने आया है. सिटी एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांड के अनुसंधानक को एक सप्ताह के अंदर अपराध अनुसंधान विभाग के मानक प्रपत्र के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है. […]

मुजफ्फरपुर : परिमादी मिलरों पर दर्ज मामलों में मानक के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का मामला सामने आया है. सिटी एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांड के अनुसंधानक को एक सप्ताह के अंदर अपराध अनुसंधान विभाग के मानक प्रपत्र के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है. इसमें कोताही बरतनेवाले जांच पदाधिकारी पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
अनुसंधान में बरती जा रही लापरवाही
सिंघौला स्थित राइस मिल बालाजी फुड प्रोडक्ट्स के प्रोपराइटर पवन कुमार सिंह पर अहियापुर थाने में 16 मई 2016 को बीएसएफसी के तत्कालीन प्रबंधक रामबालक प्रसाद ने 44 लाख 71 हजार 448 रुपये के राजस्व गबन का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में आरोपित पवन कुमार सिंह उच्च न्यायालय से 25 जनवरी 2017 को जमानत पर रिहा हो गये. इसके बाद कांड के अनुसंधानक सह इंस्पेक्टर विजय कुमार जांच के क्रम में उक्त चावल मिल का निरीक्षण और फोटोग्राफी की. इसके बाद परिमादी मिलर के विरुद्ध अग्रतर जांच के लिए उन्होंने जिला प्रबंधक को पत्र लिख प्रतिवेदन की मांग की, लेकिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के बाद भी उन्होंने उसका पालन नहीं किया गया. प्रतिवेदन के निर्देशों के अनुसार उन्होंने जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया.

इतना ही नहीं, एसएसपी के परिमादी मिलर कोषांग ने इन कांडों में एसएफसी व एफसीआइ को मिलरों से उपलब्ध सीएमआर और परिवहन करने में प्रयुक्त वाहनों से संबंधित मूल अभिलेख को जब्त करने का आदेश दिया गया था. साथ ही जब्त अभिलेखों के आलोक में साक्ष्य संग्रह करने का भी निर्देश जारी किया गया था. डीआइजी ने भी परिमादी मिलर से संबंधित कांडों की जांच कर रहें सभी जांच पदाधिकारी को अपराध अनुसंधान विभाग के मानकों के अनुसार जांच प्रतिवेदन व कांड दैनिकी समर्पित करने का निर्देश दिया है. वावजूद इसके पवन कुमार सिंह पर दर्ज गबन मामले में अनुसंधानक विजय कुमार मानकों को दरकिनार कर प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया.

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