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हत्या में भाई समेत चार को आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर. एडीजे-14 भरथ प्रसाद ने सोमवार को बिजली राय हत्याकांड में बल्ली सरैया निवासी विश्वनाथ राय, उनके पुत्र कृष्णा राय,नन्द किशोर राय व शत्रुघ्न राय को आजीवान कारावास की सजा दी है. चारों के खिलाफ 30नवम्बर 2008को कोर्ट में चार्जशीट दायर की गयी थी. बता दें कि सरैया थाना क्षेत्र के बल्ली सरैया गांव मे […]

मुजफ्फरपुर. एडीजे-14 भरथ प्रसाद ने सोमवार को बिजली राय हत्याकांड में बल्ली सरैया निवासी विश्वनाथ राय, उनके पुत्र कृष्णा राय,नन्द किशोर राय व शत्रुघ्न राय को आजीवान कारावास की सजा दी है. चारों के खिलाफ 30नवम्बर 2008को कोर्ट में चार्जशीट दायर की गयी थी.
बता दें कि सरैया थाना क्षेत्र के बल्ली सरैया गांव मे आपसी विवाद में मारपीट में घायल बिजली राय की मृत्यु हो गयी थी.

4 सितम्बर 2008 को वह दरवाजे पर बैठ कर पढ़ाई कर रहा था. चाचा विश्वनाथ राय टीवी खोलकर आवाज तेज कर दिये. लगातार पांच दिनों से वह पढ़ने के समय पर वह ऐसा कर रहे थे. पिताजी ने उनको मना किया कि लाठी-डंडे से हमला कर दिया. मृतक के पुत्र जयप्रकाश कुमार के बयान पर सरैया पुलिस ने भाई विश्वनाथ राय, पुत्र कृष्णा राय,नन्द किशोर राय व शत्रुघ्न राय पर प्राथमिकी दर्ज की थी.

गैंगरेप मामले में सोमवार को भी नहीं हुई गवाही. मुजफ्फरपुर.सिकंदरपुर श्मशान घाट गैंगरेप मामले में सोमवार को भी तत्कालीन आईओ व दो डॉक्टर गवाही को नहीं पहुंचे. गवाही नहीं होने से कोर्ट ने 19 जून की अगली तारीख दी है.
एडीजे आठ की कोर्ट में नगर थाने के तत्कालीन दारोगा उमाशंकर राय, डॉ. बीएन झा व डॉ. शोभा रानी सम्मन जारी होने के बाद भी गवाही के लिए हाजिर नहीं हो रहे है.

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