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यातायात नियमों का नहीं किया पालन तो अब लाइसेंस के साथ वाहन का परमिट भी होगा रद्द, दिए गए दिशा-निर्देश

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में डीएम रचना पाटिल की अध्यक्षता में हुई. इसमें वाहनों पर कोविड-19 का पालन करने, दुर्घटना साईट व हाल के दिनों में हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभाग को दिया.

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में डीएम रचना पाटिल की अध्यक्षता में हुई. इसमें वाहनों पर कोविड-19 का पालन करने, दुर्घटना साईट व हाल के दिनों में हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभाग को दिया.

उन्होंने ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करते हुए अविलंब जांच कराने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि हेरूदियारा डकरानाला, तेलिया पास के पास सड़क को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है. एनएच द्वारा इन स्थानों पर जेब्राक्रॉसिंग बनाने का प्रस्ताव पारित है.

डीएम ने मास्क व ओवरलोडिंग को लेकर सघन जांच अभियान चलाने के साथ ही नियम विरुद्ध पाये जाने पर जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि अगले दो दिनों तक विशेष जांच अभियान चलाएं. इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं यातायात नियम पालन नहीं करने पर न सिर्फ लाइसेंस रद्द करें बल्कि वाहनों की जब्ती एवं परमिट को भी रद्द करे. स्कूल बस को मानक के अनुरूप मैपिंग करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया. साथ ही कहा कि अगर परिचालन मानक के अनुरूप नहीं मिले तो कार्रवाई करें.

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उन्होंने चालक व कंडक्टर डाटाबेस तैयार करने को कहा. उन्होंने कहा कि चार जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे. इससे पूर्व विद्यालयों को सेनेटाइज कराया जाय. निजी एवं सरकार एंबुलेंस, ट्रोमा सेंटर के लिए जमीन चिह्नित करने के साथ ही सड़कों पर से अनावश्यक स्पीड ब्रेकर को हटाने का निर्देश दिया. उन्होंने सड़क पर साइनेज, डिवाईडर की भी व्यवस्था करने को कहा. मौके पर डीटीओ रामाशंकर, डीईओ दिनेश कुमार, डीपीआरओ दिनेश कुमार, यातायात डीएसपी मनोज कुमार सिन्हा, उप नगर आयुक्त श्यामनंदन एवं पथ व एनएचएआइ के प्रतिनिधि मौजूद थे.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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