ePaper

चाकू मारकर दुकानदार की हत्या मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Aug 2024 6:30 PM (IST)
विज्ञापन
AMU

मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवल दत्ता ने जमालपुर के एक दुकानदार नथुनी रविदास को चाकू मारकर हत्या के मामले में एक आरोपित रंजीत कुमार दास को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

विज्ञापन

प्रतिनिधि, मुंगेर. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवल दत्ता ने जमालपुर के एक दुकानदार नथुनी रविदास को चाकू मारकर हत्या के मामले में एक आरोपित रंजीत कुमार दास को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी दी गयी है. इस मामले में एक अन्य आरोपित के नाबालिग रहने के कारण उसका मामला जुबनाइल कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया. सत्रवाद संख्या-32 /21 में सुनवाई के दौरान विद्धान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित रंजीत कुमार दास को हत्या के मामले में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गयी. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी दी गयी है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 2 मार्च 2020 की शाम 6:30 बजे आरोपियों ने जमालपुर के छोटी केशोपुर संतोषी माता मंदिर के समीप दुकानदार नथुनी रविदास को चाकू मारकर घायल कर दिया था. जिसका इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी पुतुल देवी के बयान पर जमालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें दो लोगों को आरोपित किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन