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शराब मामले में न्यायालय ने दो लोगों को किया दोषी करार

Updated at : 29 Jan 2026 6:37 PM (IST)
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शराब मामले में न्यायालय ने दो लोगों को किया दोषी करार

गाड़ी से कुल 10 बोड़ा बरामद किया गया. प्रत्येक बोड़ा में 150 बोतल देशी शराब था.

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मुंगेर विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय नितेश कुमार ने शराब को लेकर दर्ज कोतवाली थाना कांड संख्या 402/2021 की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को दलील सुनने के बाद दो लोगों को दोषी करार दिया. जिनको दोषी ठहराया गया उसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटी केलावाड़ी निवासी निर्मल पासवान के पुत्र पिंटू कुमार पासवान एवं लालदरवाजा निवासी स्व. देवी यादव के पुत्र लालू यादव शामिल है. बहस में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद पीयूष कुमार एवं अपर विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने भाग लिया. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 9 सितंबर 2021 को कोतवाली थाना पुलिस ने शीतला स्थान के समीप मालढोवा टेंपू जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर08जी-5265 था उसे पकड़ा. जिससे पुलिस ने 450 लीटर देशी शराब बरामद किया. जो बोड़े में बंद कर वाहन में छिपा कर लाया जा रहा था. गाड़ी से कुल 10 बोड़ा बरामद किया गया. प्रत्येक बोड़ा में 150 बोतल देशी शराब था. यानी 10 बोड़ा में 300 एमएल का कुल 1500 बोतल देशी शराब जब्त किया गया था. पुलिस ने ऑटो से लालू यादव एवं पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया था. इसको लेकर कोतवाली थाना में कांड संख्या 402/2021 दर्ज किया गया था. सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि सजा की बिंदु पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी.

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

BIRENDRA KUMAR SING is a contributor at Prabhat Khabar.

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