ePaper

बिना वेंडर कार्ड का लगाया ठेला तो निगम प्रशासन करेगा कार्रवाई, वसूलेगी जुर्माना

Updated at : 09 Dec 2024 11:26 PM (IST)
विज्ञापन
AMU

मुख्य सड़क पर स्टॉल व ठेला लगाने वालों फुटपाथी दुकानदारों की अब खैर नहीं है, क्योंकि इनके लिए नगर निगम कार्यालय की ओर से एक आदेश पत्र निकाला गया है.

विज्ञापन

मुंगेर. मुख्य सड़क पर स्टॉल व ठेला लगाने वालों फुटपाथी दुकानदारों की अब खैर नहीं है, क्योंकि इनके लिए नगर निगम कार्यालय की ओर से एक आदेश पत्र निकाला गया है. जिसमें मुख्य सड़क को छोड़ कर लिंक रोड और वह भी वेंडर कार्ड के साथ एक प्रति स्टॉल व ठेला पर चिपका कर दुकान लगाने को कहा गया है. मुख्य सड़क अथवा लिंक रोड में जांच के दौरान अगर उनके स्टॉल पर वेंडर कार्ड की प्रति चिपका नहीं मिला और उसके पास वेंडर कार्ड नहीं हुआ तो उनके स्टॉल व ठेला को न सिर्फ जब्त किया जायेगा, बल्कि उससे जुर्माना वसूली के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. नगर निगम कार्यालय से नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है. जिसमें कहा कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बाजार क्षेत्र में निरंतर जाम की समस्या बनी रहती है. जिसको देखते हुए सुचारू रूप से यातायात परिचालन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बाजार क्षेत्र के सभी फुटकर विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना स्टॉल और ठेला तत्काल मुख्य सड़क के स्थान पर उसके आस-पास के अन्य लिंक रोड पर लगाना सुनिश्चित करें. साथ ही सभी फुटपाथ विक्रेता अपने स्टॉल-ठेला पर नगर निगम कार्यालय से निर्गत वेंडिंग कार्ड की स्पष्ट प्रति लगाये. साथ ही वेंडर कार्ड अपने पास रखेंगे. जांच के क्रम में नगर निगम कार्यालय मुंगेर से निबंधित नहीं पाये जाने वाले वेंडर की स्टॉल-ठेला को जब्त करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन