जमालपुर : बेटिकट यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए किऊल के रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा शनिवार को जमालपुर रेलवे स्टेशन पर कैंप कोर्ट लगाने के कारण बेटिकट यात्रियों में हड़कंप मचा रहा. इस बीच मजिस्ट्रेट द्वारा कुल तीन दर्जन बेटिकट यात्रियों से लगभग सात हजार से अधिक की राशि बतौर जुर्माना वसूला गया. शनिवार को प्रात:
ही मुख्य टिकट निरीक्षक आरके मंडल के नेतृत्व में तथा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों की देखरेख में जमालपुर पहुंचने वाली लगभग सभी ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, कई पैसेंजर ट्रेनों सहित लगभग आधा दर्जन ट्रेनों में यात्रा कर रहे बेटिकट यात्रियों को हिरासत में लिया गया. इस सबंध में सीआइटी आरके मंडल ने बताया कि इन विशेष डब्बे में सामान्य कोटि के यात्रियों का यात्रा करना रेलवे अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत अपराध है
और इसके लिए जुर्माना या जेल या फिर दोनों सजा का प्रावधान है. इस बीच कैम्प कोर्ट में किऊल के रेलवे दंडाधिकारी चन्द्रवीर सिंह द्वारा जुर्माना की राशि सुनाई गई. आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर परवेज खान ने बताया कि अभियान के दौरान रेलवे को सात हजार दो सौ के राजस्व का लाभ हुआ है. मौके पर कारखाना पोस्ट के आरपीएफ इंस्पेक्टर अनुपम कुमार, एसआइ द्वय मुकेश कुमार, रमेश चंद्र जोशी और शंभूनाथ मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे.