आधार को बैंक खाते से लिंक किये बगैर अप्रैल से खाद्यान्न नहीं
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :18 Feb 2017 1:26 AM
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मुंगेर : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे प्रति लाभुकों ने यदि शीघ्र ही अपना आधार कार्ड जमा नहीं किया तो उनका खाद्यान्न अप्रैल 2017 से बंद कर दिया जायेगा़ इसके लिए जिलाधिकारी उदय कुमार सिंह ने जिले के सभी एसडीओ, बीडीओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देते हुए 25 फरवरी […]
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मुंगेर : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे प्रति लाभुकों ने यदि शीघ्र ही अपना आधार कार्ड जमा नहीं किया तो उनका खाद्यान्न अप्रैल 2017 से बंद कर दिया जायेगा़ इसके लिए जिलाधिकारी उदय कुमार सिंह ने जिले के सभी एसडीओ, बीडीओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देते हुए 25 फरवरी तक इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है़
राज्य के मुख्य सचिव एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रधान सचिव ने वीसी में दिए गए निर्देश के हवाले डीएम ने संबंधित अधिकारियों को बताया है कि उनके द्वारा सत्यापित डाटा बेस में यह बात सामने आयी है कि पीएचएच कार्ड में अंकित लाभुक परिवार के प्रति यूनिट का सत्यापित आधार कार्ड एवं बैंक खाता के आधार पर नहीं हो पाया है. डाटा बेस में सिर्फ परिवार के मुखिया का आधार कार्ड एवं बैंक खाते ही प्रविष्ट किये जा रहे हैं.
उच्चाधिकारियों के निर्देश के हवाले डीएम ने संबधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि पीएचएच कार्ड में अंकित प्रति यूनिट प्राप्त कर रहे लाभुकों का आधार कार्ड को डाटा बेस में प्रविष्ट करना अनिवार्य है़ यदि ऐसा नहीं हुआ तो वैसे यूनिट का आवंटन बंद कर दिया जायेगा. जिस यूनिट के लाभुक आधार कार्ड जमा नहीं करेंगे उन्हें अप्रैल माह से खाद्यान्न नहीं दिया जायेगा. यह भी बताया कि जिन लाभुक सदस्यों का आधार कार्ड नहीं बना है, वैसे लाभुकों को प्रखंड स्थित आधार केंद्र से आधार कार्ड बनाने के लिए जागरूक करें.
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