हरि इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा में त्रुटि व लापरवाही के लिए दोषी

मुंगेर : मुंगेर जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने शहर के गुलजार पोखर स्थित हरि इलेक्ट्रॉनिक्स को सेवा में त्रुटि व लापरवाही के लिए दोषी करार दिया है. वाद संख्या 44/12 में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने दुकानदार को एसी व वाटर प्यूरीफाइड की कुल कीमत 23,500 सहित इस राशि का 9 प्रतिशत वार्षिक […]
मुंगेर : मुंगेर जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने शहर के गुलजार पोखर स्थित हरि इलेक्ट्रॉनिक्स को सेवा में त्रुटि व लापरवाही के लिए दोषी करार दिया है. वाद संख्या 44/12 में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने दुकानदार को एसी व वाटर प्यूरीफाइड की कुल कीमत 23,500 सहित इस राशि का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि भुगतान करने तथा विधि खर्च के रूप में पांच हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया है. इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता कुमार अवधेश नारायण एवं विपक्षी की ओर से चंदन कुमार गुप्ता ने बहस में भाग लिया.
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