28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो आरोपित को सात वर्ष का कारावास

मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्याधाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दो आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 118/15 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के […]

मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्याधाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दो आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 118/15 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह निवासी मो नौशाद उर्फ कोको तथा मों जमील उर्फ जम्मो को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया.

बताया जाता है कि 8 मई 2014 को मुफस्सिल थाना पुलिस ने बरदह गांव में छापेमारी कर मिनीगन फैक्टरी का उद‍्भेदन किया था और वहां भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किये गये थे. इस मामले के आरोपी मो. नौशाद पिछले 24 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ. जिसके कारण पूर्व के बंद पत्र को न्यायालय ने खारिज करते हुए उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. इस मामले में अभियोजना पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज कुमार ने बहस में भाग लिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें