अधिकार के लिए पहले बने जागरूक उपभोक्ता : माथुर
अधिकार के लिए पहले बने जागरूक उपभोक्ता : माथुर फोटो संख्या : 8फोटो कैप्सन : संबोधित करते अधिकारी प्रतिनिधि, मुंगेर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रमोद बहादुर माथुर ने कहा हैं कि उपभोक्ता हित की रक्षा के लिए अनेक कानूनी प्रावधान हैं. इनका फायदा तभी मिल सकता है जब हम एक जागरूक उपभोक्ता के रुप […]
अधिकार के लिए पहले बने जागरूक उपभोक्ता : माथुर फोटो संख्या : 8फोटो कैप्सन : संबोधित करते अधिकारी प्रतिनिधि, मुंगेर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रमोद बहादुर माथुर ने कहा हैं कि उपभोक्ता हित की रक्षा के लिए अनेक कानूनी प्रावधान हैं. इनका फायदा तभी मिल सकता है जब हम एक जागरूक उपभोक्ता के रुप में अपने को स्थापित करें. वे गुरुवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी जिला पदाधिकारी ईश्वरचंद्र शर्मा ने की. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सर्वप्रथम किसी वस्तु को खरीदने के पहले उसका रसीद ले. ताकि उसके गुणवत्ता के सवाल पर शिकायत की जा सके तथा उसके निष्पादन नहीं होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए दावा ठोका जा सके. उन्होंने कहा कि जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति 20 लाख रुपये तक के दावे किया जा सकते हैं. उससे अधिक के दावे राज्य उपभोक्ता संरक्षण समिति और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति में किये जा सकते हैं. उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य दिलशाद खुर्रम ने कहा कि उत्पाद के लिए गुणवत्ता के साथ-साथ सुरक्षा भी जरूरी है. संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी जिला पदाधिकारी ईश्वर चंद्र शर्मा ने कहा कि हमलोग उपभोक्ता के साथ-साथ सेवा प्रदाता भी है. सेवा प्रदान किया जाना उपभोक्ता के हित में आता है. इसलिए अच्छी सेवा देकर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करे. संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक केके उपाध्याय ने इस कार्यक्रम के दायरे को और विस्तृत किये जाने की आवश्यकता बतायी. वरिष्ठ पत्रकार कुमार कृष्णन ने कहा कि आज विरोध की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है. हर कुछ सहने के लिए तैयार है. इस प्रवृत्ति का त्याग कर यदि हम विरोध की ताकत को जिंदा रखते हैं तो उपभोक्ता हित का भी संरक्षण हो पायेगा. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अखिलेश कुमार झा ने कहा कि सुरक्षा, गुणवत्ता, सूचित करना, शिक्षित करना जैसे 6 उपभोक्ताओं के अधिकार है. इसे अमल में लाना चाहिए. संगोष्ठी का संचालन करते हुए एसडीओ डॉ कुंदन कुमार ने कहा कि पक्की रसीद लेकर जहां हम जागरूक उपभोक्ता होते है. वहीं राष्ट्रीय विकास में भागीदार भी बनते है. मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी केके वर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जन वितरण विक्रेता सहित अन्य मौजूद थे.
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