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छात्राओं को दी गयी कन्या भ्रूण हत्या विषय की कानूनी जानकारी

छात्राओं को दी गयी कन्या भ्रूण हत्या विषय की कानूनी जानकारी प्रतिनिधि : जमालपुरमुंगेर जिला विधिक जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को स्कूली छात्राओं को कन्या भ्रूण हत्या को लेकर कानूनी जानकारी दी गयी. बालिका उच्च विद्यालय धर्मशाला रोड में आयोजित कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संजय कुमार शरण तथा पारा विधिक स्वयं सेवक सत्येंद्र नारायण […]

छात्राओं को दी गयी कन्या भ्रूण हत्या विषय की कानूनी जानकारी प्रतिनिधि : जमालपुरमुंगेर जिला विधिक जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को स्कूली छात्राओं को कन्या भ्रूण हत्या को लेकर कानूनी जानकारी दी गयी. बालिका उच्च विद्यालय धर्मशाला रोड में आयोजित कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संजय कुमार शरण तथा पारा विधिक स्वयं सेवक सत्येंद्र नारायण सिंह ने छात्राओं को संबोधित किया.उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से वर्ष 1994 में प्रतिबंध लगा दिया गया है. कन्या भ्रूण हत्या को लकर इसी वर्ष कानून बना है. जिसमें प्रावधान दिया गया है कि भ्रूण की जांच भी वर्जित है. इस कार्य से जुड़े लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाता है. मामला दर्ज हो जाने के बाद किसी प्रकार का कोई समझौता संभव नहीं है. साथ ही इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष इसकी सुनवाई होती है. इसमें दस से पचास हजार रुपये के दंड या तीन से पांच वर्ष की सजा या दोनों एक साथ का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कन्या बचाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है. वास्तव में यदि कन्या भ्रूण की हत्या को नहीं रोका गया तो पूरे मानव जाति के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो जायेगा. विद्यालय प्राचार्या शीला कुमारी ने भी अपना विचार व्यक्त किया.

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