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अधिवक्ता को दी जाय आदेश पारित करने की तिथि की जानकारी

बैक डेटिंग के मामले प्रमाणित होने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध होगा आपराधिक मुकदमा फोटो संख्या : 17 फोटो कैप्सन : प्रमंडलीय आयुक्त सुनिल कुमार सिंह प्रतिनिधि , मुंगेर मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त सुनिल कुमार सिंह ने प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि डीसीएलआर से लेकर डीएम तक के न्यायालय में चल […]

बैक डेटिंग के मामले प्रमाणित होने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध होगा आपराधिक मुकदमा फोटो संख्या : 17 फोटो कैप्सन : प्रमंडलीय आयुक्त सुनिल कुमार सिंह प्रतिनिधि , मुंगेर मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त सुनिल कुमार सिंह ने प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि डीसीएलआर से लेकर डीएम तक के न्यायालय में चल रहे वादों की सुनवाई में आदेश पारित होने की तिथि की जानकारी संबंधित पक्ष के अधिवक्ताओं को दी जाय. उन्होंने कहा है कि कतिपय मामलों के क्रम में यह पाया गया है कि पारित आदेश में कथित बैक डेटिंग हो रहे हैं. जिसके कारण संबंधित पक्ष को निर्धारित समय सीमा में ऊपर के न्यायालय में अपील करने का मौका नहीं मिलता. आयुक्त ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि न्यायालय में होने वाले कार्य पूरी तरह पारदर्शी हो. इसके लिए जरूरी है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान जब आदेश की तिथि मुकर्रर हो जाती है तो उसी तिथि को आदेश पारित किया जाय और इसकी जानकारी संबंधित पक्ष के अधिवक्ताओं को भी दी जाय. उन्होंने कहा कि कई मामलों में बैक डेटिंग पाये गये हैं. अब यदि बैक डेटिंग का मामला प्रमाणित होता है तो वैसे न्यायालयों के विरुद्ध आपराधिक वाद भी दायर किया जाय. उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बहस की समाप्ति पर उसी दिन आदेश पारित कर दें. यदि उस दिन आदेश पारित नहीं करते हैं तो आदेश पारित करने की तिथि पूर्व में दे दें. तत्पश्चात पूर्व निर्धारित तिथि को आदेश न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए. उन्होंने इस मामले पर जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत बतायी.

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