प्रतिनिधि , मुंगेर अब आर्म्स लाइसेंस के लिए वर्षों चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और न ही सरकारी फाइलों में यह मामला दम तोड़ने वाला है. इसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त ने थाने से लेकर जिलाधिकारी तक के लिए समय अवधि तय कर दी है. अब हर हाल में आर्म्स लाइसेंस का निष्पादन 75 दिनों में हो जायेगा. प्रमंडलीय आयुक्त सुनील कुमार सिंह एवं डीआइजी शिवेश्वर प्रसाद शुक्ल ने इस संदर्भ में प्रमंडल के सभी छह जिले मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एवं खगडि़या के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे इसका पालन सुनिश्चित करें. गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त शस्त्र आवेदन की जांच 45 दिनों के अंदर सुनिश्चित करना है. निर्धारित अवधि में यदि जांच प्रतिवेदन सुनिश्चित नहीं किया गया तो वैसे पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इसी प्रकार जिलाधिकारी जांच प्रतिवेदन के आलोक में 30 दिनों के अंदर शस्त्र आवेदन को निष्पादित करेंगे. आवेदन पत्रों को बिना किसी कारण लंबित नहीं रखा जा सकता. आयुक्त ने कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं कि अनावश्यक रूप से आवेदन को लंबित रखें. इससे भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती है. अधिकारियों के लिए समयावधि निर्धारित थानाध्यक्ष : 20 दिन पुलिस निरीक्षक : 3 दिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी : 3 दिन अनुमंडल पदाधिकारी : 3 दिन पुलिस अधीक्षक : 16 दिन जिला पदाधिकारी : 30 दिन
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75 दिनों में होगा आर्म्स लाइसेंस का निष्पादन
प्रतिनिधि , मुंगेर अब आर्म्स लाइसेंस के लिए वर्षों चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और न ही सरकारी फाइलों में यह मामला दम तोड़ने वाला है. इसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त ने थाने से लेकर जिलाधिकारी तक के लिए समय अवधि तय कर दी है. अब […]
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