गैर इरादतन हत्या मामले में दो को 10-10 साल का कारावास
Updated at : 14 Feb 2020 8:42 AM (IST)
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मुंगेर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कांड के दो आरोपितों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनायी. उन्होंने सत्र वाद संख्या 128/18 में कोतवाली थाना क्षेत्र के शादीपुर यादव टोला निवासी सुखदेव विश्वकर्मा एवं पिंटू विश्वकर्मा को सजा मुकर्रर की. बताया जाता […]
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मुंगेर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कांड के दो आरोपितों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनायी. उन्होंने सत्र वाद संख्या 128/18 में कोतवाली थाना क्षेत्र के शादीपुर यादव टोला निवासी सुखदेव विश्वकर्मा एवं पिंटू विश्वकर्मा को सजा मुकर्रर की.
बताया जाता है कि गुरुवार को सत्रवाद संख्या 128/18 एवं कोतवाली थाना कांड संख्या 451/17 में सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी थी. अभियोजन एवं बचाव पक्ष का दलील सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित सुखदेव विश्वकर्मा को 10 वर्ष की सजा सुनाया. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी निर्धारित किया. जबकि आरोपित पिंटू विश्वकर्मा को 7 वर्ष की सजा के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
मामले को लेकर बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर 2017 को कोतवाली थाना क्षेत्र के शादीपुर यादव टोला निवासी अरविंद कुमार घर जा रहा था. उसी दौरान सुखदेव विश्वकर्मा एवं पिंटू विश्वकर्मा ने अरविंद कुमार यादव पर गोलीबारी की. जिसमें अरविंद घायल हो गया. जबकि शादीपुर मोहल्ला निवासी सुबोध यादव को गोली लगी थी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. गोली उसे उस समय लगी थी जब वह गाय को चारा खिलाने जा रहा था. घायल अरविंद के बयान पर कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया था.
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