मिनीगन फैक्ट्री मामले में दो आरोपितों को पांच-पांच वर्ष की जा सुनायी
Updated at : 14 Feb 2020 8:41 AM (IST)
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मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश कुमार ने गुरुवार को मिनीगन फैक्ट्री संचालन के मामले में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनायी. जिसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो. गुलशेर आलम उर्फ गुलवा एवं मो. शमीन शामिल है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक […]
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मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश कुमार ने गुरुवार को मिनीगन फैक्ट्री संचालन के मामले में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनायी. जिसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो. गुलशेर आलम उर्फ गुलवा एवं मो. शमीन शामिल है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया. एडीजे तृतीय के विद्वान न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 612/13 के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की.
बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलील सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित मो. गुलशेर उर्फ गुलवा एवं मो. शमीन को 5-5 साल का सजा सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 28 जून 2013 को मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था.
इस दौरान हथियार बनाते मो. गुलशेर आलम उर्फ गुलवा और मो. शमीम को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने वहां से अर्धनिर्मित पिस्टल व वायरल, जिंदा कारतूस के साथ ही हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद किये थे. इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 165/13 दर्ज किया गया था.
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