हत्यारोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 23 Oct 2019 8:11 AM (IST)
विज्ञापन
हत्यारोपित को आजीवन कारावास

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग ने हत्या के एक मामले में दोषी पाने पर आरोपित जीतेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 316/17 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित […]

विज्ञापन

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग ने हत्या के एक मामले में दोषी पाने पर आरोपित जीतेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 316/17 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित जीतेंद्र कुमार को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं लूट के मामले में सात वर्ष की भी सजा सुनायी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जमालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर निवासी रिमझिम तिवारी के घर अपराधियों ने 12 जून, 2017 को प्रवेश कर लूटपाट की थी और उसकी मां की हत्या कर दी थी. इस संदर्भ में रिमझिम ने जमालपुर थाने में कांड संख्या 88/17 दर्ज करायी थी.
इसमें कहा गया था कि उसके घर तीन की संख्या में अपराधियों ने घुस कर उसके मां के साथ लूटपाट की थी और उसकी सोने की चेन व कान का झुमका ले लिया था. जब उसकी मां ने उसका विरोध किया तो वे लोग खंती से प्रहार कर उसकी हत्या कर दिये थे. इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित को सजा सुनायी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन