अच्छे आचरण पर हत्यारोपित को मिलेगी सजा में छूट
Author Prabhat khabar digital desk
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मुंगेर : हत्या के मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हवेली खड़गपुर के गोबड्डा निवासी मिल्टन यादव को अच्छे आचरण के कारण सजा में छूट मिल सकती है. क्योंकि मंडल कारा प्रशासन ने उसके अच्छे आचरण को लेकर सजा में 5 वर्ष 3 माह छूट देने के लिए परिहार परिषद पटना […]
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मुंगेर : हत्या के मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हवेली खड़गपुर के गोबड्डा निवासी मिल्टन यादव को अच्छे आचरण के कारण सजा में छूट मिल सकती है. क्योंकि मंडल कारा प्रशासन ने उसके अच्छे आचरण को लेकर सजा में 5 वर्ष 3 माह छूट देने के लिए परिहार परिषद पटना को अनुशंसा भेजी है.
अनुशंसा स्वीकृत होते ही मिल्टन जेल से बाहर निकल जायेगा. बताया जाता है कि मिल्टन यादव जमीन विवाद में 1983 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. इस मामले में न्यायालय ने मिल्टन यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
जिसके बाद मिल्टन यादव मुंगेर मंडल कारा में 14 वर्ष 9 माह का आजीवन कारावास की 20 वर्ष की सजा अवधि पूरा कर ली है. जेल में बताये 14 वर्षों में वह अपने अच्छे आचरण की बदौलत कैदियों के साथ ही जेल प्रशासन का चहेता बन गया. जेल में अच्छे आचरण रहने के कारण जेल प्रशासन ने मिल्टन यादव के सजा में 5 वर्ष 3 माह की छूट दी है. जून में परिहार परिषद पटना की बैठक आयोजित की जायेगी. इसी में मिल्टन के रिहाई की स्वीकृति प्रदान की जायेगी.
कहते हैं जेल अधीक्षक : जेल अधीक्षक जलज कुमार ने बताया कि मिल्टन यादव हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता है. न्यायालय से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. मिल्टन ने 14 वर्ष 9 महीने का सजा भी पूरा कर ली. जेल में अच्छे आचरण रखने के कारण जेल प्रशासन द्वारा 5 वर्ष 3 माह की सजा में छूट दी गयी है.
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