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अवैध हथियार निर्माण के मामले में तीन लोगों को सात-सात वर्ष की सजा

मुंगेर : त्वरित न्यायालय द्वितीय मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश नारायण पंडित ने अवैध हथियार बरामद के मामले में सोमवार को तीन आरोपित मो. अशफाक, मो. इस्तेहाक एवं मो. जावेद को दोषी पाकर 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. सभी आरोपित मुंगेर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत पूरबसराय कमेला रोड का रहने वाला बताया […]

मुंगेर : त्वरित न्यायालय द्वितीय मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश नारायण पंडित ने अवैध हथियार बरामद के मामले में सोमवार को तीन आरोपित मो. अशफाक, मो. इस्तेहाक एवं मो. जावेद को दोषी पाकर 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.

सभी आरोपित मुंगेर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत पूरबसराय कमेला रोड का रहने वाला बताया जाता है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में भाग लिया.
बताया जाता है कि 18 अप्रैल 2004 को कासिम बाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रेम राज चौहान गुप्त सूचना के आधार पर कुमार मार्केट में एक इंजीनियरिंग वर्क्स में तलाशी ले रहा था. इसी दौरान उसे सूचना मिली की पूरबसराय कमेला रोड में मो. इस्तेहाक के घर लेथ मशीन पर अवैध हथियार का निर्माण व पाट्स बनाया जाता है.
इसी सूचना के आधार पर जब मो. इस्तेहाक के घर पुलिस ने छापेमारी की तो वहां कई नाइन एमएम पिस्टल व 6 चक्र वाला रिवाल्वर का बॉडी, बैरल व अन्य पाट्स बरामद हुआ. पुलिस ने मो. अशफाक, मो. इस्तेहाक व मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया था जो लेथ मशीन पर अवैध हथियार के पाट्स का निर्माण कर रहा था.
इस मामले में प्रेमराज चौहान के बयान पर कोतवाली थाना में कांड संख्या 212/ 04 दर्ज की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान त्वरित न्यायालय द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश नारायण पंडित ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपित को शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और अधिकतम 7 वर्ष कारावास की सजा सुनायी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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