लंबित चालान जमा नहीं कर पा रहे तो मौका है, लोक अदालत में 50% तक मिलेगी रियायत

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लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान हैं? मोतिहारी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में 50% तक की छूट का लाभ उठाएं. यह विशेष योजना 90 दिनों से पुराने चालानों के त्वरित निपटारे का अवसर प्रदान करती है.

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Motihari News: मोतिहारी. ट्रैफिक चालान लंबित है और जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पा रहे वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है. 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण की ओर से इसके लिए विशेष व्यवस्था की गयी है. शनिवार को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में सुबह 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.

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90 दिनों से अधिक पुराने चालानों का होगा निपटारा

परिवहन विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित विशेष शिविर में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित और अब तक जमा नहीं किये गये ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा. इसके लिए ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ लागू की गयी है.

पात्र मामलों में शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की रियायत का प्रावधान किया गया है. इससे लंबे समय से लंबित चालान वाले वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है.

एकमुश्त योजना के तहत मिलेगी रियायत

लोक अदालत में निर्धारित पात्र मामलों का एकमुश्त निपटारा किया जाएगा. वाहन मालिक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर लंबित चालान का निपटारा करा सकेंगे.

योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों का त्वरित समाधान करना और वाहन मालिकों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहत उपलब्ध कराना है.

ट्रैफिक चालान के साथ कई अन्य मामलों का भी होगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल ट्रैफिक चालानों की ही सुनवाई नहीं होगी. आपसी सहमति से विभिन्न लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का भी त्वरित निष्पादन किया जाएगा.

इनमें चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली, वाहन दुर्घटना से जुड़े एमएसीटी दावे, सिविल वाद, श्रम विवाद, माप-तोल और नीलाम पत्र से संबंधित मामले शामिल हैं.

न्यायालय पहुंचे बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल माध्यम की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है. जो पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वे आधिकारिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे.

इससे दूर रहने वाले या किसी कारण से अदालत परिसर में नहीं पहुंच पाने वाले पक्षकारों को भी अपने मामलों की सुनवाई में भाग लेने का विकल्प मिलेगा.

शनिवार सुबह 10:30 बजे से होगी लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा. ट्रैफिक चालान के पात्र मामलों में 50 प्रतिशत तक की रियायत के साथ निपटारे की व्यवस्था की गयी है.

वाहन मालिक अपने लंबित चालान से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा कराने के लिए लोक अदालत की इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं.

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