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तस्करी मामले में एक को दस वर्षों की सश्रम कारावास

Updated at : 23 Apr 2024 10:01 PM (IST)
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तस्करी मामले में एक को दस वर्षों की सश्रम कारावास

तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एनडीपीएस के न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने दोषी करार दिया है.

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मोतिहारी. तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एनडीपीएस के न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने दोषी करार दिया है. 27 जुलाई 2019 को आदापुर थाना क्षेत्र के लाला छपरा में नेपाल से भारत में ले जा रहे 520 ग्राम मोरफीन के साथ धराये इम्तियाज आलम को स्पेशल कोर्ट ने प्रतिबंधित पदार्थ मोरफीन तस्करी के आरोप में दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाया. सजा नेपाल के बलरामपुर कलैथा गांव निवासी इम्तियाज आलम को 10 वर्षों के कारावास के अतिरिक्त दो लाख के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान नौ गवाहों के परीक्षण की दलीलें विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद अदालत ने उक्त फैसला सुनाया है.

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