Motihari: स्पीडी ट्रायल के तहत 14 जघन्य अपराधों में 28 आरोपियों को दिलायी गयी सजा

Updated at : 05 Dec 2025 4:57 PM (IST)
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Motihari: स्पीडी ट्रायल के तहत 14 जघन्य अपराधों में 28 आरोपियों को दिलायी गयी सजा

हत्या, दुष्कर्म, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए चलाए जाने वाले स्पीडी ट्रायल में तेजी आई है.

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Motihari: मोतिहारी . हत्या, दुष्कर्म, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए चलाए जाने वाले स्पीडी ट्रायल में तेजी आई है. जनवरी 2025 से लेकर अबतक 14 जघन्य अपराधों में 28 आरोपियों को सजा दिलायी गयी है. पुलिस ने न्यायालय में ठोस साक्ष्य के साथ आरोपियों के विरुद्ध चार्जसीट दाखिल किया. गवाह निर्भिक होकर कोर्ट में पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप सत्या पते हुए उन्हें उनके गुनाहों की सजा मुकर्रर की. रामगढ़वा थाना कांड संख्या 277-23 में मनोज यादव, शेख जगरूल्लाह व सुरेश प्रसाद को 14 वर्ष, चकिया थाना कांड संख्या 144-23 में रंजीत कुमार उर्फ त्रिवेदी व कन्हैया कुमार को 12 वर्ष, कोटवा थाना कांड संख्या 257-20 में संतोष साह को उम्र कैद, घोड़ासहन थाना कांड संख्या 256-23 में संतोष कुमार को 12 साल की सजा व दो लाख का जुर्माना, रक्सौल थाना कांड संख्या 128-17 में रामबाबु तिवारी, को दस वर्ष की सजा व एक लाख जुर्माना, गोविंदगंज थाना कांड संख्या 288-22 में सारिका अंसारी, मुकुल दूबे को उम्रकैद, रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 41-24 में पृथ्वीराज प्रिंस व छोटू कुमार को तीन वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार जुर्माना, मधुबन थाना कांड संख्या 301-22 में कामेश्वर सिंह, नीरज सिंह व नवीन सिंह को उम्रकैद, रक्सौल थाना कांड संख्या 268-23 में सुरेश दास, प्रभु दास को 12 वर्ष की हसजा व एक लाख जुर्माना, मधुबन थाना कांड संख्या 152-22 में दिनेश महतो, मुन्ना मियां को उम्रकैद व 25 हजार का जुर्माना, केसरिया थाना कांड संख्या 362-20 में चुम्मन सिंह, अशोक कुमार को छह माह की सजा व एक हजार जुर्माना, पिपराकोठी थाना कांड संख्या 102-17 में राजामहतो, मुन्ना महतो, रामचंद्र महतो व लालबाबु महतो को तीन वर्ष की सजा व 15-15 हजार जुर्माना, रामगढ़वा थाना कांड संख्या 48-18 में वाजुल हक व रेयाजुल हक को दो वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना, चकिया थाना कांड संख्या 144-23 में अंकुश कुमार को 12 साल की सजा व एक लाख का जुर्माना हुआ है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपियों को सजा दिलाने में और तेजी लायी जायेगी.

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