खनन मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर ठोंका मानहानि का मुकदमा, 23 सितंबर को होगी सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Sep 2022 11:19 AM
अपने विरोधियों पर मानहानी का मुकदमा करनेवाले पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के ऊपर ही अब मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया गया है. राज्य के खनन मंत्री डा. रामानंद यादव ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है.
पटना. अपने विरोधियों पर मानहानी का मुकदमा करनेवाले पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के ऊपर ही अब मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया गया है. राज्य के खनन मंत्री डा. रामानंद यादव ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है. पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ये केस दर्ज किया गया है. इससे पहले सुशील मोदी ने रामानंद के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था.
इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है. आइपीसी की धारा 153 ए, 499 और 500 के अंतर्गत ये केस दर्ज किया गया है. रामानंद यादव का सुशील मोदी पर आरोप है कि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है.
उन्होंने ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव और कार्तिक कुमार का नाम लेते हुए कहा था कि ये लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. ललित यादव वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने ड्राइवर दीनानाथ बैठा का नाखून उखाड़ लिया था. इस घटना पर लालू यादव ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया था.
दरअसल, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी के पास आय से अधिक संपत्ति है. उन्होंने पटना के एक मॉल और फ्लैट को भी सुशील मोदी का होने का दावा किया था.
इसके बाद सुशील मोदी ने उन्हें खुली चुनौती दे दी थी कि या तो आप इसे स्पष्ट करें नहीं तो मैं आपके खिलाफ केस दर्ज करूंगा. अंत में हुआ भी ऐसा ही. सुशील मोदी ने रामानंद के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर कर दिया, जिसके बाद अब रामानंद यादव ने भी सुशील मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसकी अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
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