एटीएम कार्ड बदलकर दो लाख रुपये निकालने मामले में एक को तीन साल कारावास
Author Prabhat khabar news desk
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नगर थाना क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व एटीएम बदल कर राशि निकालने के मामले को लेकर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मो. शोएब के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई.
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मधुबनी. नगर थाना क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व एटीएम बदल कर राशि निकालने के मामले को लेकर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मो. शोएब के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष से बहस सुनने के बाद आरोपी मुंगेर जिला के वासुदेव थाना क्षेत्र के श्यामपुर निवासी कृष्ण कुमार को दफा 420 भादवि में तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं न्यायालय ने अन्य दफा 379 भादवि में भी डेढ़ साल कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार की ओर से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी ऋपुंजय कुमार रंजन ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोदनाथ झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार घटना 15 अप्रैल 2015 की है. नगर थाना क्षेत्र के प्रगतिनगर निवासी आवेदिका दिन के एक बजे रेड क्रॉस स्थित एटीएम से 5 हजार रुपया निकालने गयी थी. इसी दौरान आरोपी ने एटीएम बदलकर सूचिका के खाते से 2 लाख 10 हजार रुपया निकासी कर लिया था. मामले को लेकर सूचिका मंजू सिंह ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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