Madhubani News : पुरानी टूटी व खराब कुर्सी, एसी व जर्जर वाहनों को 15 दिनों के अंदर नीलामी प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश

Published by :GAJENDRA KUMAR
Published at :18 Jun 2025 9:53 PM (IST)
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Madhubani News : पुरानी टूटी व खराब कुर्सी, एसी व जर्जर वाहनों को 15 दिनों के अंदर नीलामी प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश

जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय परिसर के भ्रमण एवं विभिन्न शाखाओं के निरीक्षण के क्रम में यह पाया कि विभिन्न शाखाओं में काफी पुरानी संचिकाएं अभिलेख प्रपत्र आदि आलमीरा पर रखी है.

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मधुबनी. जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय परिसर के भ्रमण एवं विभिन्न शाखाओं के निरीक्षण के क्रम में यह पाया कि विभिन्न शाखाओं में काफी पुरानी संचिकाएं अभिलेख प्रपत्र आदि आलमीरा पर रखी है. जिस पर काफी गंदगी वह धूलकण जमा पड़ा है. समाहरणालय के भूतल एवं प्रथम तल के बरामदा पर पुरानी टूटी फुटी एवं अनुपयोगी वस्तु जैसे आलमीरा, कुर्सी, एसी, पंखा जैसे उपकरण एवं अन्य सामग्री काफी दिनों से रखा है. जिससे एक ओर बरामदा की जगह सिमट गया है. दूसरी ओर इससे गंदगी भी फैल रही है. इसी प्रकार जिला गोपनीय कार्यालय परिसर, जिला अतिथि गृह परिसर में कई पुरानी एवं जर्जर गाड़ियां भी रखी है. डीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है. जिला गोपनीय शाखा के कार्यालय आदेश के अनुसार सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी को डीएम ने निर्देश दिया है कि उनकी शाखा की आलमीरा, रैक पर रखी गई पुरानी संचिकाओं अभिलेख की सूची बनाकर जो संचिका अभिलेख पंजीयन, कागजात पुराने प्रपत्र जिनकी आवश्यकता नहीं है, को बिहार बोर्ड प्रक्रिया नियमावली, बिहार अभिलेख हस्तक के समुचित प्रावधानों के तहत वर्षवार, विषयवार वर्गीकृत करते हुए विनष्टीकरण की कार्रवाई 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें. डीएम ने नजारत उपसमाहर्ता को निर्देश दिया है कि मधुबनी समाहरणालय के भूतल और प्रथमतल के बरामदा एवं अन्य कार्यालय परिसर में रखी पुरानी टूटी-फूटी एवं अनुपयोगी वस्तु की खुली नीलामी की कार्रवाई 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें. नजारत उपसमाहर्ता को डीएम ने यह भी निर्देश दिया है की पुरानी गाड़ियों जो जर्जर हालत में विभिन्न जगहों पर रखी गई है को विभागीय नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ करते हुए 15 दिनों के अंदर निष्पादन करना सुनिश्चित करें. डीएम ने उपविकास आयुक्त, सभी अपर समाहर्ता सह वरीय पदाधिकारी को अपने स्तर से सतत अनुश्रवण कर निर्धारित समय सीमा के अंदर इन बिंदुओं का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने को कहा है.

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