मंडल कारा में बंदियों को दी गई कानून की जानकारी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 May 2024 10:10 PM
बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से मंडल कारा रामपट्टी में प्ली बार्गेनिंग विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
मधुबनी. बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से मंडल कारा रामपट्टी में प्ली बार्गेनिंग विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. अध्यक्षता मंडल कारा सहायक अधीक्षक जनार्दन कुमार ने किया. इस दौरान प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अजय आनंद ने प्ली बार्गेंनिंग संबंधी कानून की जानकारी दी. पैनल लॉयर ने प्ली बार्गेंनिंग विषय की जानकारी देते हुए कहा कि विवाद सुलझाने का यह भी एक तरीका है. यह आरोपी और मामला लाने वाले आवेदक के बीच समझौता पर निर्भर करता है. इसमें आरोपी अपनी गलती स्वीकार कर सूचक से किए अपराध के बदले राशि व अन्य पर समझौता कर मामले का निपटारा कराता है. इसके लिए आरोपी को कोर्ट में आवेदन देना होता है. प्ली बार्गेंनिंग सात साल से कम सजा वाले दफा पर होता है. साथ ही सुलहनीय वादों के बारे में उपस्थित कैदी को बताया. वहीं कैदी के अधिकार के साथ कहा कि प्राधिकार वैसे बंदी के लिए अधिवक्ता व्यवस्था करता है जो अपने बचाव में अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं. इसके लिए कोर्ट में लीगल एड डिफेंस काउंसिल काम कर रही है. जो बंदियों के लिए न्यायालय में बचाव करती है. इसके लिए बंदी को कारा माध्यम से प्राधिकार को आवेदन देना होता है. मौके पर पीएलवी रामचरित्र यादव, कारा सहायक अधीक्षक रवि रंजन कुमार व करीब चार दर्जन से अधिक कैदी उपस्थित थे.
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