दुष्कर्म का प्रयास मामले में चार दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 May 2024 10:08 PM
रोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा निवासी मो. अफरोज, रिजवान अंसारी, सरफरोज अंसारी एवं छोटू कामत को दफा 376/511 भादवि एवं 10 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 6 जून को सुनवाई होगी.
मधुबनी . हरलाखी थाना क्षेत्र में घास काटने गई 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा निवासी मो. अफरोज, रिजवान अंसारी, सरफरोज अंसारी एवं छोटू कामत को दफा 376/511 भादवि एवं 10 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 6 जून को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार घटना 12 मार्च 2021 की है. नाबालिग पीड़िता घास काटने खेत गई थी. इसी दौरान आरोपियों ने मिलकर नाबालिग के साथ खेत में ही दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा. पीड़िता के चिल्लाने पर आस-पड़ोस के खेत में काम कर रहे लोग दौड़ कर आए. लोगों को आते देख आरोपी भागने लगा. इसी दौरान लोगों ने खदेड़ कर एक आरोपी अफरोज अंसारी को पकड़ लिया. पूछताछ के बाद अन्य सभी आरोपी का नाम सामने आया था. मामले को लेकर पीड़िता की भाभी ने हरलाखी थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई थी.
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